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संपत्तियां बेच कर 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ और जमा कराये सहारा

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए उसके मुंबई स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त किए जाने का आदेश दिया।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Tue, 28 Feb 2017 05:27 PM (IST)Updated: Tue, 28 Feb 2017 09:18 PM (IST)
संपत्तियां बेच कर 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ और जमा कराये सहारा
संपत्तियां बेच कर 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ और जमा कराये सहारा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सहारा समूह की मुसीबतें कम होने के बजाए बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पैसे चुकाने के लिए उसकी संपत्तियां बिकती जा रही हैं। मंगलवार को सुप्रीमकोर्ट ने सहारा को संपत्तियां बेच कर 13 अप्रैल तक 5092.64 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया है। सहारा को ये रकम 13 उन संपत्तियों को बेच कर इकट्ठी करनी है जिसकी सूची उसने सुप्रीमकोर्ट को सौंपी है।

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सहारा की सूची में लखनऊ का सहारा अस्पताल भी शामिल है। हालांकि कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को राहत देने का अपना अंतरिम आदेश अगली तारीख तक आगे बढ़ा दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सेबी सहारा मामले में सुनवाई के दौरान दिये। कोर्ट के पिछले आदेश के मुताबिक सहारा ने कोर्ट को उन संपत्तियों की सूची सौंपी जिन्हें पैसा एकत्र करने के लिए नीलाम किया जा सकता है। सूची के भाग ए में कुल 15 संपत्तियों का ब्योरा दिया गया था जिसमें से कोर्ट ने 13 को बेचने की सहारा को इजाजत दी है।

सहारा का कहना था कि इन 15 संपत्तियों से कुल 6715.34 करोड़ की रकम एकत्र हो सकती है। कोर्ट ने इनमें से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा सहारा की अधिगृहित की गयी 91.65 एकड़ जमीन का 1112.70 करोड़ मुआवजे की संभावित रकम और औरेंज इंडिया होल्डिंग्स की हिस्सेदारी की संभावित आय 510 करोड़ घटा कर 13 संपत्तियों को बेच कर 13 अप्रैल तक 5092.64 करोड़ रुपये सेबी सहारा खाते में जमा कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर सहारा तय तिथि तक अच्छी खासी रकम जमा करा देता है तो कोर्ट कुछ और समय बढ़ाने पर विचार कर सकता है अन्यथा उचित आदेश दिये जाएंगे। हालांकि सहारा की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने संपत्ति बेच कर पैसा जमा कराने के लिए छह महीने का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने इतना समय देने से इन्कार कर दिया।

कोर्ट ने सहारा को संपत्तियां बेचने का अधिकार तब दिया जब सेबी ने खुद संपत्तियां बेचने में मुश्किल जताते हुए कोर्ट से ये काम सहारा को ही सौपने को कहा। कोर्ट ने आरबीआई द्वारा सहारा फाइनेंशियल कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी दिये जाने के बाद आरबीआइ के अनुरोध पर सहारा को इस कंपनी से जुड़ी किसी भी संपत्ति को बेचने से रोक दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने गाजियाबाद में सहारा की जमीन अधिगृहित होने और उसका मुआवजा बाकी होने की बात पता करने के लिए और इस बारे में जीडीए का पक्ष जानने के लिए जीडीए को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने जीडीए को निर्देश दिया है कि संबंधित ब्योरे के साथ जिम्मेदार अधिकारी मामले में सुनवाई के दिन 17 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर रहें।

इस बीच इंटरनेशनल रियल स्टेट कंपनी एमजी कैपिटल होल्डिंग एलएलसी के वकील ने कोर्ट में हाजिर होकर सहारा के न्यूयार्क स्थिति प्लाजा होटल की हिस्सेदारी खरीदने की इच्छा जताई। कोर्ट ने कंपनी से कहा है कि वह अपनी क्षमता साबित करने के लिए पहले कोर्ट रजिस्ट्री में 750 करोड़ रुपये जमा कराए। साथ ही कंपनी के बारे में जानने के लिए अपना ब्योरा भी सहारा के वकील को उपलब्ध कराए। उधर सहारा कंपनी का दावा है कि वह ओएफसीडी की देनदारियों का करीब 95 फीसद पैसा निवेशकों को वापस कर चुका है। इसके अलावा सेबी को 15000 करोड़ जमा करा चुका है।

सहारा की संपत्तियों की सूची
1- सहारा अस्पताल लखनऊ
2- सहारा इंडिया सदन कोलकाता
3- गुड़गांव सोहना रोड पर जमीन
4- नजफगढ़ दिल्ली में जमीन
5- सहारा सिटी होम इंदौर
6- सहारा सिटी होम लखनऊ
7- सहारा सिटी होम कोयंबटूर
8- सहारा स्टेट्स भोपाल
9- सहारा सिटी होम्स गुना
10 - सहारा सिटी होम की जमीन कटनी मध्य प्रदेश
11- सहारा सिटी होम की जमीन हरिद्वार
12- सहारा सिटी होम जमीन पुणे महाराष्ट्र
13- बंगलूरु वेल्टफील्ड में जमीन और इमारत 

पढ़ेंः सहारा मामले पर SC सख्त, एम्बी वैली टाउनशिप जब्त करने का दिया आदेश


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