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भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के पक्ष में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से जुड़े मामले में भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के पक्ष में पिछले साल सुनाए गए बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। बांबे हाई कोर्ट के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 10:53 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 10:53 PM (IST)
भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के पक्ष में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
बांबे हाई कोर्ट के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

नई दिल्ली, आइएएनएस। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी के पक्ष में पिछले साल सुनाए गए बांबे हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिलहाल रोक लगा दी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन से जुड़े मामले में ललित मोदी ने बीसीसीआइ अधिकारियों से जिरह की अनुमति मांगी थी।

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बांबे हाई कोर्ट के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी

बांबे हाई कोर्ट ने 2011 में जारी कारण बताओ नोटिस पर बीसीसीआइ का जवाब उपलब्ध कराने के ललित मोदी के अनुरोध पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नए सिरे से विचार करने के लिए कहा था। इस आदेश के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी

ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। जस्टिस आरएफ नरीमन, नवीन सिन्हा और कृष्ण मुरारी की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद नोटिस जारी करने का आदेश दिया और हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी।

ललित मोदी ने बांबे हाई कोर्ट में ईडी के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी

ललित मोदी ने बांबे हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशक के अगस्त, 2017 और जनवरी, 2018 के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। अपने फैसले में उन्होंने बीसीसीआइ के जवाब की प्रति उपलब्ध कराने का ललित मोदी का अनुरोध ठुकरा दिया था।


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