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त्रिपुरा के लिए एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी) की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 08 Oct 2018 08:45 PM (IST)Updated: Mon, 08 Oct 2018 08:45 PM (IST)
त्रिपुरा के लिए एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
त्रिपुरा के लिए एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

 नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन (एनआरसी) की मांग को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राज्य में अवैध आव्रजकों की पहचान करने के लिए यह मांग की गई है।

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मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट (टीपीएफ) की ओर से दायर अर्जी पर विचार किया। याचिका में अवैध आव्रजकों की पहचान के लिए एनआरसी में त्रिपुरा के नागरिकों के पंजीकरण की मांग की गई है।

केंद्र सरकार ने 30 जुलाई को असम में एनआरसी सूची का दूसरा मसौदा प्रकाशित किया था। इसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। असम के लिए एनआरसी का पहला मसौदा बीते 31 दिसंबर और एक जनवरी की दरम्यानी रात प्रकाशित किया गया था।

20वीं सदी की शुरुआत से ही असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों के आने का सिलसिला चलता रहा है। असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एनआरसी की व्यवस्था लागू की गई है। असम में पहला एनआरसी 1951 में तैयार किया गया था।


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