बेंगलुरु विस्फोट के आरोपी को केरल जाने की अनुमति
51 वर्षीय मौदानी ने निचली अदालत के 24 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने उन्हें आठ और 20 अगस्त के बीच होने जा रहे बेटे की शादी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने पीडीपी नेता अब्दुल नजीर मौदानी को बेटे की शादी में भाग लेने के लिए केरल जाने की अनुमति दे दी है। मौदानी 2008 के बेंगलुरु श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में आरोपी हैं।
जस्टिस एए बोबडे और एल. नागेश्वर राव की पीठ ने मौदानी को कर्नाटक पुलिस के निगरानी दस्ते का खर्च वहन करने को कहा है। पिछले शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने मौदानी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी।
51 वर्षीय मौदानी ने निचली अदालत के 24 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने उन्हें आठ और 20 अगस्त के बीच होने जा रहे बेटे की शादी में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी थी। निचली अदालत ने एक अगस्त से सात अगस्त तक बीमार मां को देखने की अनुमति दी थी। लेकिन बेटे की शादी में भाग लेने की इजाजत नहीं दी। अपनी याचिका में मौदानी ने कहा है कि जुलाई 2014 में बेंगलुरु नहीं छोड़ने की शर्त पर उसे जमानत दी गई थी।