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Chennai-Salem expressway: मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ राज्‍य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

चेन्‍नई सलेम एक्‍सप्रेस वे परियोजना मामले पर मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई।

By Monika MinalEdited By: Published: Fri, 31 May 2019 11:55 AM (IST)Updated: Fri, 31 May 2019 11:57 AM (IST)
Chennai-Salem expressway: मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ राज्‍य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में  होगी सुनवाई
Chennai-Salem expressway: मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ राज्‍य सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्‍ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार का दिन निश्‍चित कर दिया है। याचिका में चेन्‍नई-सलेम 8 लेन ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को रद करने वाली मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की गई है।

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मद्रास हाई कोर्ट का था आदेश

मद्रास हाई कोर्ट ने 10,000 करोड़ रुपये की लागत वाले चेन्‍नई सलेम ग्रीनफील्‍ड एक्‍सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद करने का आदेश दिया था और कहा था कि प्रस्तावित मार्ग से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसमें अत्यधिक बदलाव की जरूरत है। न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम और न्यायमूर्ति भवानी सुब्बरैयन की एक पीठ ने 35 भूमि मालिकों और पीएमके नेता अंबुमणि रामदास की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने पाया कि इस योजना से पर्यावरण,जल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए अत्यधिक बदलाव की आवश्यकता भी होगी।

क्‍या है चेन्‍नई सलेम परियोजना

कोर्ट ने 14 दिसंबर 2018 को भूमि अधिग्रहण के काम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख दिया था। केंद्र की 'भारतमाला परियोजना' के तहत सलेम और चेन्नई को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी 277.3 किलोमीटर लंबी आठ-लेन वाली ग्रीनफील्ड परियोजना का उद्देश्य दोनों शहरों के बीच यात्रा करने में लगने वाले समय को लगभग आधा करना है। इसका किसानों सहित अपनी जमीन खोने के डर से स्थानीय लोगों के एक समूह द्वारा विरोध किया जा रहा है। साथ ही पर्यावरणविद् पेड़ों की कटाई को लेकर इसके खिलाफ हैं।

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