दिल्ली में UAPA मामले में अतहर खान को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के लिए टाली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपित अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अतहर खान की जमानत सुनवाई टाली।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने अतहर खान की जमानत सुनवाई टाली।
दिल्ली दंगा UAPA मामले से जुड़ा है यह केस।
हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट भी जमानत दे चुके इनकार।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के पीछे की बड़ी साजिश से जुड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में आरोपित अतहर खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को चार सप्ताह के लिए टाल दी।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एसवी राजू के यह बताने पर सुनवाई स्थगित कर दी कि मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया है। शीर्ष अदालत ने खान को दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले खान की अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। खान ने सात जुलाई के दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उसे जमानत देने से इन्कार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अतहर की अपील खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 29 जनवरी को उसे राहत देने से इन्कार कर दिया था।
सोर्स-न्यूज एजेंसी PTI के इनपुट के अनुसार
