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    सरकारा देवी मंदिर में अब नहीं होगा RSS का सामूहिक अभ्यास, केरल HC ने हथियार की ट्रेनिंग पर लगाई रोक

    By AgencyEdited By: Nidhi Avinash
    Updated: Tue, 12 Sep 2023 08:53 AM (IST)

    केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित सरकारा देवी मंदिर के परिसर में अब कोई सामूहिक ड्रिल या हथियार प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाएंगे। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल HC ने यह फैसला सुनाया। दरअसल RSS के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ दो भक्तों ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में दावा किया की कुछ लोग मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास और हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं।

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    सरकारा देवी मंदिर में अब नहीं होगा RSS का सामूहिक अभ्यास (Image: ANI)

    तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित सरकारा देवी मंदिर में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अभ्यास पर रोक लगाने की याचिका पर केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब यहां कोई सामूहिक ड्रिल या हथियार प्रशिक्षण आयोजित नहीं किए जाएंगे।

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    दरअसल, RSS के ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ दो भक्तों ने याचिका दाखिल की थी। अपनी याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस में होने का दावा करने वाले कुछ लोग मंदिर परिसर में सामूहिक अभ्यास और हथियारों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि उनकी इस गतिविधियों के कारण मंदिर की शांती भंग होती हैं और भक्तों के अंदर डर पैदा हो गया हैं।

    याचिका में की ये मांग

    अपनी याचिका में दोनों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर का अवैध उपयोग करने और अनधिकृत रूप से काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। जानकारी के लिए बता दें कि इस मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड (टीडीबी) के पास है।

    इसे भी पढ़े: The Kerala Story: बंगाल में 'द केरल स्टोरी' बैन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ये है विवाद की असली वजह

    कोर्ट ने अपनी सुनवाई में क्या कहा?

    केरल हाई कोर्ट ने सरकारा देवी मंदिर में आरएसएस के प्रशिक्षण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा 'त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड को सरकारा देवी मंदिर की संपत्तियों और मामलों का प्रबंधन करना है और उपयोग के अनुसार उक्त मंदिर में दैनिक पूजा और समारोहों और त्योहारों के संचालन की व्यवस्था करनी है।

    श्री सरकारा देवी मंदिर की मंदिर सलाहकार समिति, जिसमें वे भक्त शामिल हैं जो अधिनियम की धारा 31ए की उप-धारा (3) के तहत बनाए गए नियमों के खंड (3) में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अंतर्गत आते हैं, उपयोग के अनुसार मंदिर की गतिविधियों और त्योहारों के सुचारू संचालन के लिए बोर्ड और उसके अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। श्री सरकारा देवी मंदिर के मंदिर परिसर का उपयोग भक्तों या व्यक्तियों के समूह द्वारा सामूहिक ड्रिल या हथियार प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।'