Move to Jagran APP

पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच सीबीआइ तेजी से कर रही है। जल्द ही घोटाले के आरोपियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ सीबीआइ अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है।

By Tilak RajEdited By: Published: Sat, 03 Mar 2018 03:44 PM (IST)Updated: Sat, 03 Mar 2018 03:54 PM (IST)
पीएनबी घोटाला: नीरव मोदी, मेहुल चौकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

मुंबई, एएनआइ। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्‍य आरोपियों नीरव मोदी और मेहू चौकसी के खिलाफ मुंबई की स्‍पेशल पीएमएलए कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। सीबीआइ ने नीरव मोदी को ई-मेल कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है।

loksabha election banner

दरअसल, पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी हीरा व्यापारी नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आयकर विभाग ने एक संपत्ति खरीदने में कर चोरी करने और बाद में उसे बेनामी संपत्ति बनाने के संबंध में नीरव मोदी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट के जज एमएस आजमी ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील हितेन वेनेगांवकर की नीरव मोदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने संबंधी दलीलें सुनीं।

प्रवर्तन निदेशालय के विशेष वकील हितेन वेनेगांवकर ने अदालत को बताया कि विगत 15 फरवरी को ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। तब से लेकर अब तक उसे जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए तीन समन जारी किए जा चुके हैं। यह समन 15, 17 और 22 फरवरी को जारी किए गए थे। इसमें उसे क्रमश: इन्हीं तारीखों पर हाजिर होने को कहा गया था। यह समन उसके, उसके कर्मचारियों के पते पर भेजे जाने के अलावा ई-मेल से भी भेजे गए थे। फिर भी सवालों के जवाब देने के लिए नीरव मोदी पेश नहीं हुआ इसलिए उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की जरूरत है। विगत सोमवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत गठित अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी की अपील पर छह देशों को लेटर रोगेटरी (एलआर) जारी किया है। ताकि इन देशों में नीरव मोदी के कारोबार और संपत्तियों की पड़ताल की जा सके।

सीबीआइ जांच में शामिल होने से इनकार

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच सीबीआइ तेजी से कर रही है। जल्द ही घोटाले के आरोपियों नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ सीबीआइ अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर सकती है। सीबीआइ ने नीरव मोदी को ई-मेल कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। सीबीआइ ने नीरव मोदी को उनके ऑफिशियल ई-मेल आइडी पर पीएनबी घोटाले के मामले की जांच में शामिल होने को कहा। लेकिन इस मेल के जवाब में नीरव मोदी ने कहा कि उनका बिजनस विदेश में भी है, इसलिए वह जांच में शामिल नहीं हो सकते। इसके बाद सीबीआइ ने फिर ई-मेल कर कहा कि वह उस देश के उच्चायोग से बात करें, ताकि उनके भारत आने का इंतजाम किया जा सके। नीरव मोदी को सीबीआइ ने अगले सप्ताह जांच में शामिल होने का आदेश दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.