Malegaon blasts: प्रज्ञा ठाकुर को कोर्ट ने दी राहत, पेशी से मिली छूट
गवाह की अनुपस्थिति के कारण NIA कोर्ट में Malegaon blasts की सुनवाई स्थगित कर दी गई।
मुंबई, एएनआइ। मालेगांव ब्लास्ट में सुनवाई स्थगित कर दी गई। विशेष NIA अदालत ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में आरोपित व भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर की याचिका स्वीकार कर ली जिसमें उन्होंने मंगलवार को होनेवाली सुनवाई में पेशी से छूट की मांग की थी। इसके साथ ही गुरुवार तक सुनवाई टाल दी गई है।
सोमवार को उनकी यह याचिका खारिज कर दी गई थी। विशेष एनआईए जज वीएस पाडलकर ने कहा था कि यह मामला जिस स्टेज पर पहुंच गया है, उसे देखते हुए सुनवाई के दौरान प्रज्ञा ठाकुर की मौजूदगी जरूरी है।
भाजपा नेता प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अनुपस्थिति के कारण स्पेशल एनआइए जज विनोद पदलकर ने सुनवाई टाल दी। उनके वकील ने कहा कि इस सप्ताह के बाद वे कोर्ट में पेश होंगी। इससे पहले कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपितों को सप्ताह में एक बार पेश होने का आदेश दिया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के अलावा इस मामले में लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (रिटायर्ड) रमेश उपाध्याय, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी और सुधाकर चतुर्वेदी हैं।
बता दें कि अक्टूबर 2017 में कोर्ट ने सातों आरोपितों के खिलाफ आतंकी गतिविधि, आपराधिक साजिश और हत्या एवं अन्य का आरोप तय किया था। आरोपित गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत सुनवाई का सामना कर रहे हैं। इनके खिलाफ यूएपीए की धारा 16 (आतंकी गतिविधि अंजाम देना) और 18 (आतंकी गतिविधि की साजिश रचना) के तहत आरोप लगाया गया है। आइपीसी के तहत सभी के खिलाफ धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) और 153 (ए) (दो धार्मिक समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ाना) और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी आरोप लगाया गया है।
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