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'सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगी', राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट में सोनम की दलील

Published: Thu, 09 Jul 2026 01:04 PM (IST)

राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर खुद को बेगुनाह बताया है और सबूतों से छेड़छाड़ न करने का दावा किया।

सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है

सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एक हलफनामे में कहा है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। सोनम ने खुद को बेगुनाह बताते हुए कहा कि केवल आरोप के आधार पर उसे दोषी नहीं माना जा सकता।

सोनम ने यह भी कहा कि उनके द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। सोनम ने कहा कि उनसे अब कुछ भी बरामद नहीं किया जाना है, चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और वह ट्रायल कोर्ट के निर्देशानुसार शिलांग में रहकर जमानत की शर्तों का पालन कर रही हैं।

14 जुलाई को होगी सुनवाई

दरअसल मेघालय सरकार ने सोनम रघुवंशी को मिली जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अब शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई 14 जुलाई तक टाल दी है। साथ ही अदालत ने अधिकारियों को भी ये निर्देश दिया है कि आरोपी को दिए गए गिरफ्तारी मेमो और अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखें।

जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने जमानत पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, जिसका मतलब है कि फिलहाल सोनम को राहत मिली रहेगी। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए

मेहता ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के दस्तावेजों में हुई टाइपिंग की गलती को प्रक्रियात्मक खामी मानकर जमानत को गलत तरीके से बरकरार रखा था। मेहता ने कहा कि लिखित आधार भी दिए गए थे। बस टाइपिंग की एक गलती हुई थी।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई को 14 जुलाई तय करते हुए कहा कि हमें यह देखना होगा कि यह आधार टिकने लायक है या नहीं। सोनम रघुवंशी को पहले शिलांग ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी और बाद में हाई कोर्ट ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।

(न्यूज एजेंसी आईएएनएस के इनपुट के साथ)

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