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इंद्राणी से पूछताछ के लिए सीबीआई को मिली अनुमति

कोर्ट ने शीना बोरा की हत्या में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य से नए सिरे से पूछताछ करने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। विशेष अदालत के जज एचएस महाजन ने इस संबंध में सीबीआई के आवेदन को मंजूर कर लिया।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2016 09:26 PM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2016 09:26 PM (IST)

मुंबई। कोर्ट ने शीना बोरा की हत्या में गिरफ्तार इंद्राणी मुखर्जी और दो अन्य से नए सिरे से पूछताछ करने की अनुमति सीबीआई को दे दी है। विशेष अदालत के जज एचएस महाजन ने इस संबंध में सीबीआई के आवेदन को मंजूर कर लिया। जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि वह इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके ड्राइवर श्याम राय से जेल में पूछताछ करना चाहती है।

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इस बीच एस्प्लानेड मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से पूछताछ के लिए सीबीआइ को सेशन कोर्ट (विशेष अदालत) का आदेश पेश करने का निर्देश दिया। सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा है कि इंद्राणी और अन्य द्वारा किए गए खुलासों के सत्यापन के लिए पीटर से पूछताछ जरूरी है।

कोर्ट ने इस मामले में आदेश शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पीटर को इस मामले में बाद में गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने उनके खिलाफ आरोपपत्र अभी दाखिल नहीं किया है। इसलिए उनका मामला विशेष अदालत में नहीं भेजा गया है। चारों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं।


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