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तमिलनाडु में तय समय के बाद आतिशबाजी पर मामले दर्ज, दिल्‍ली-NCR में भी सिर्फ 2 घंटे की छूट

देश भर में कम धुआं वाले पटाखे बनाने व बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को आदेश दिया था।

By Tilak RajEdited By: Published: Wed, 07 Nov 2018 07:02 AM (IST)Updated: Wed, 07 Nov 2018 07:05 AM (IST)
तमिलनाडु में तय समय के बाद आतिशबाजी पर मामले दर्ज, दिल्‍ली-NCR में भी सिर्फ 2 घंटे की छूट

चेन्नई/आइएएनएस, प्रेट्र। आज पूरे देश में दिवाली मनाई जा रही है। तमिलनाडु में भी दीपावली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय के बाद पटाखा फोड़ने पर प्रदेश भर में कई मामले दर्ज किए गए। राज्य सरकार ने पटाखा फोड़ने के लिए सुबह 6-7 व शाम में 7-8 बजे का समय तय कर रखा है।

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कोयंबटूर और तिरुपुर जिले में पटाखा फोड़ने को लेकर तनाव हो गया। नामक्कल जिले में पटाखे की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। घटना करीब 12 बजे दोपहर में हुई। इस मामले में बच्चे के पिता के खिलाफ कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक, तमिलनाडु में सात लोगों को नियम उल्‍लंघन करने के बाद हिरासत में लिया गया है। देश भर में कम धुआं वाले पटाखे बनाने व बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को आदेश दिया था। साथ ही दीपावली व अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए शाम आठ से रात दस बजे के बीच का समय तय करने को कहा था।

गौरतलब है कि दिल्‍ली-एनसीआर में दिवाली के दिन यानि आज रात को 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ ग्रीन पटाखे फोड़ने की इजाजत है। अगर कोई इस नियम का उल्‍लंघन करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसे दंड भुगतना पड़ सकता है।


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