Move to Jagran APP

आइएस संदिग्धों की मदद का एलान कर फंसे ओवैसी, दर्ज होगा राजद्रोह का केस

कोर्ट ने अधिवक्ता के करुणा सागर की शिकायत पर यह निर्देश जारी किया।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 14 Jul 2016 10:47 PM (IST)Updated: Thu, 14 Jul 2016 10:56 PM (IST)

हैदराबाद, आइएएनएस। स्थानीय अदालत ने पुलिस को आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआइएमआइएम) के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सदस्य असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। जून में गिरफ्तार किए गए इस्लामिक स्टेट (आइएस) के समर्थकों को ओवैसी ने कानूनी मदद मुहैया कराने का एलान किया था। कोर्ट ने अधिवक्ता के करुणा सागर की शिकायत पर यह निर्देश जारी किया।

loksabha election banner

11वें मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सरूर नगर थाने को आइपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह) के तहत हैदराबाद सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को कहा। कोर्ट ने पुलिस को भी इस मामले में 30 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने का भी आदेश दिया है। अधिवक्ता करुणा सागर ने इस संबंध में पहले पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन जब उसने कोई कदम नहीं उठाया, तब उन्होंने कोर्ट की शरण ली।

सागर ने गुरुवार को बताया, 'मैंने गत तीन जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दस दिन तक वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। इस पर मैंने सांसद के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट की शरण ली।'

सागर ने आरोप लगाया कि ओवैसी ने अपनी टिप्पणी के जरिये राष्ट्र-विरोधी तत्वों का हौसला बढ़ाया और आतंकियों को ऑक्सीजन दी है। बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने गत माह आइएस के पांच समर्थकों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद ओवैसी ने कहा था कि उनकी पार्टी युवाओं को कानूनी मदद मुहैया कराएगी। हालांकि उन्होने दावा किया था कि उनकी पार्टी आतंकवाद का समर्थन नहीं करती है।

देशभर में छाया मानसून, एमपी में बाढ़; कई राज्यों में अलर्ट जारी

NEET पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अध्यादेश पर रोक नहीं


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.