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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

असम में दूसरी शादी करना होगा अब मुश्किल, 58 वर्ष पुराना कानून सख्ती से लागू करेगी प्रदेश सरकार

By AgencyEdited By: Amit Singh
Published: Fri, 27 Oct 2023 01:06 PM (IST)Updated: Fri, 27 Oct 2023 01:37 PM (IST)

असम सरकार एक 58 साल पुराने कानून को एकबार फिर सख्ती से लागू करने जा रही है। जिसके बाद प्रदेश ...और पढ़ें

असम में दूसरी शादी के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति
असम में दूसरी शादी के लिए सरकार से लेनी होगी अनुमति

HighLights

  1. असम में सरकार का पुराना सर्कुलर सख्ती से होगा लागू
  2. दूसरी शादी के लिए लेनी होगी सरकार से अनुमति

एएनआई, नई दिल्ली: असम सरकार एक 58 साल पुराने कानून को एकबार फिर सख्ती से लागू करने जा रही है। जिसके बाद प्रदेश में कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना अनुमति के दूसरी शादी नहीं कर सकेगा। दूसरी शादी करने के लिए सरकार की अनुमति जरूरी होगी।

दूसरी शादी पर लगेगी रोक

असम सरकार ने बाल विवाह पर कड़ी कार्रवाई के बाद अब बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने का मन बनाया है। इसके लिए प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग की ओर से जारी एक ज्ञापन में असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 का हवाला दिया गया है। इस नियम के तहत सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं सकता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे कदाचार माना जाएगा।

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किसी धर्म विशेष को छूट नहीं

मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा के ओर से जारी एक बयान में उन्होंने बताया है कि प्रदेश सरकार कोई नया काम नहीं करने जा रही है। यह सरकार का एक पुराना सर्कुलर है, जिसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। इस बीच उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई धर्म विशेष दूसरी शादी की अनुमति देता है, तो भी सर्कुलर के तहत कर्मचारी प्रदेश सरकार से अनुमति लेने के बाध्य होगा।

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