CBI स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के नियुक्ति मामले में सुनवाई सोमवार को
राकेश अस्थाना को सीबीआई में विशेष निदेशक पद पर नियुक्त करने के खिलाफ अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। उच्चतम न्यायालय सीबीआइ के विशेष निदेशक के रूप में गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा। गुरुवार को यह मामला न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और एस अब्दुल नजीर की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया था। गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने मामले की जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था।
राकेश अस्थाना की सीबीआई मे नियुक्ति को चुनौती देने के मामले मे सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई।@JagranNews
— Mala Dixit (@mdixitjagran) November 9, 2017
भूषण ने कहा कि यह मामला विशेष सीबीआइ निदेशक के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति का है। हम इसे चुनौती दे रहे हैं। कृपया मामले पर जल्दी, शुक्रवार या सोमवार को सुनवाई करें। याचिका में अस्थाना की नियुक्ति को 'अवैध' और 'मनमाना' बताया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि सीबीआइ एक मामले की जांच कर रही है, जिसमें अस्थाना का नाम आया है। अस्थाना की नियुक्ति रद करने की मांग करते हुए केंद्र को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह उनके खिलाफ मामले को देखते हुए जांच लंबित रहने तक सीबीआइ से उनका तबादला करे।
याचिका में दावा किया गया है कि सरकार और चयन समिति ने इस संबंध में सीबीआइ निदेशक की राय के विरुद्ध फैसला किया, जो कानून का उल्लंघन है। उसमें यह भी कहा गया है कि विशेष निदेशक सीबीआइ में दूसरे नंबर का अधिकारी होता है और एजेंसी के तहत आने वाले लगभग सभी मामलों की निगरानी करता है।
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