तम्बाकू और सिगरेट के पैकेट पर 'चेतावनी' कम होगी या नहीं, SC याचिका पर करेगा सुनवाई
2014 के नियमों के अनुसार, सिगरेट के पैकेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर सचित्र चेतावनी को कुल स्थान का 85 प्रतिशत कवर करना चाहिए।
नई दिल्ली, आइएएनएस। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सिगरेट के पैकेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर सचित्र चेतावनी को कम करने का आदेश दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वो इलाहाबाद के सीनियर वकील उमेश नारायण और एनजीओ 'हेल्थ फॉर मिलियन्स' की दोनों अपीलों पर सुनवाई दोपहर 3.30 बजे करेगी। एनजीओ की ओर से वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर और वकील ऐशवारा भाटी ने अलग-अलग अपील दायर की थी।
बता दें कि 2014 के नियमों के अनुसार, सिगरेट के पैकेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की पैकेजिंग पर सचित्र चेतावनी को कुल स्थान का 85 प्रतिशत कवर करना चाहिए। भाटी ने कहा 15 दिसंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने केंद्र के 2014 के संशोधन के नियम को रद कर दिया था, जिसमें 85 फीसदी चेतावनी तस्वीर छापने की नियम था। इससे पुराना नियम प्रभावी हो गया जिसके अनुसार 40 फीसदी ही तस्वीर छापी जाएगी।
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