सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र चुनाव के बाद गठबंधन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
अखिल भारत हिंदू महसभा के प्रमोद पंडित जोशी ने महाराष्ट्रl चुनाव के बाद बनी गठबंधन को चुनौती दी है।
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोशी द्वारा दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद गठबंधन को असंवैधानिक करार देने के लिए याचिका दायर की गई थी।
याचिका में महाराष्ट्र में शिव सेना-एनसीपी-कांग्रेस के चुनाव बाद गठबंधन को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की पीठ इस मामले की सुनवाई की।
महा विकास अघाड़ी के नेता के तौर पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह मामला सामने आया है। याचिका में मांग की गई थी कि गठबंधन को असंवैधानिक करार करते हुए इसे अमान्य किया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा-शिवसेना साथ थी। लेकिन परिणाम के बाद शिवसेना ने मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की और इसपर भाजपा सहमत नहीं हुई। इसे लेकर गठबंधन खत्म हो गई और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर नया गठबंधन बना लिया। इस नए गठबंधन 'महा विकास अघाड़ी' का नेतृत्व उद्धव ठाकरे को सौंप दिया।