अवमानना मामला: प्रशांत भूषण के खिलाफ दायर याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
अटॉर्नी जनरल द्वारा वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा।
नई दिल्ली प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेगा। दरअसल, प्रशांत भूषण ने अपने एक ट्वीट में सीबीआई प्रमुख की नियुक्ति पर उच्चस्तरीय चयन पैनल के शीर्ष अदालत पेश किए गए दस्तावेजों को 'मनगढ़ंत' बताया था।
एक फरवरी को भूषण द्वारा किए गए इस ट्वीट के खिलाफ अटॉर्नी जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल ने याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा की पीठ मामले में सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई जुलाई में होगी क्योंकि वेणुगोपाल और भूषण दोनों अन्य मामलों में सुनवाई कर रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले सात मार्च को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने स्वीकार किया था कि उन्होंने ट्वीट करके गलती की थी, लेकिन न्यायमूर्ति मिश्रा ने मामले की सुनवाई से इनकार करने के लिए 'बिना शर्त माफी' देने से इनकार कर दिया था। हालांकि वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा था कि वो आवमानना याचिका वापस लेने चाहते है क्योंकि भूषण ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो भूषण को कोई सजा नहीं दिलवाना चाहते है। उन्होंने अदालत से कहा कि फिलहाल इस मुद्दे से निपटना चाहिए कि क्या वकील और मुकदमेबाज जनता की राय को प्रभावित करने के लिए एक मामले में अदालत की कार्यवाही की आलोचना कर सकते हैं।
पीठ ने इसपर कहा कि आप चाहें तो याचिका वापस ले भी सकते हैं। लेकिन आपने जो एक सवाल उठाया है हम उसपर फैसला करेंगे। 'सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 7 मार्च को पीठ से कहा था कि वह एजी के रुख के मद्देनजर भूषण के खिलाफ केंद्र द्वारा दायर अलग अवमानना याचिका को खत्म करने के निर्देश देंगे कि वह अपनी अवमानना याचिका वापस लेना चाहते हैं।