शादी में हुए खर्च को मैरिज अफसर के पास जमाकराने पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है विचार
अक्सर दहेज की रकम वापस मांगने पर इस तरह का विवाद खड़ा होता है। बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा से कहा कि वह इस मामले में कोर्ट की मदद करें।
नई दिल्ली, पीटीआइ। शादी में आप जितने पैसे खर्च कर रहे है, अब उसका ब्यौरा आपको कोर्ट में जमा कराना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह विचार कर सकता है कि क्या शादी में हुए खर्च का ब्योरा संयुक्त रूप से मैरिज अफसर के सुपुर्द किया जाए। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल व एस अब्दुल नजीर की बेंच ने कहा कि वह इस पहलू पर भी विचार कर सकते हैं कि शादी में खर्च हुई रकम का एक हिस्सा पत्नी के नाम पर जमा करा दिया जाए।
कोर्ट की बेंच का कहना था कि भविष्य में होने वाले विवादों से बचने के लिए वह इस पर विचार करने का मन बना रहा है। अक्सर दहेज की रकम वापस मांगने पर इस तरह का विवाद खड़ा होता है। बेंच ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिम्हा से कहा कि वह इस मामले में कोर्ट की मदद करें।
मामले में केंद्र को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब वह वैवाहिक विवाद से जुड़े मामले में एक याचिका की सुनवाई कर रही थी। आमतौर पर विवाद खड़ा होने पर पता चलता है कि शादी में कितना खर्च किया गया था।