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अरुणाचल के सीएम के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक

अरुणाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ भ्रष्‍टाचार के मामले की गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला तुकी के उस याचिका पर दिया है जिसमें उन्‍होंने जांच के आदेश को चुनाैती दी थी। तुकी पर निविदा

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Wed, 26 Aug 2015 11:00 AM (IST)Updated: Wed, 26 Aug 2015 11:18 AM (IST)
अरुणाचल के सीएम के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश पर रोक

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की गुवाहाटी हाईकोर्ट द्वारा सीबीआइ जांच के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला तुकी के उस याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने जांच के आदेश को चुनाैती दी थी। तुकी पर निविदा आवंटित किए जाने में गड़बड़ी का आरोप लगा है।

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गौरतलब है कि चार दिन पहले हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के श्रीधर राव और न्यायाधीश पीके सैकिया की खंडपीठ ने ठेके में संबंधियों को लाभ पहुंचाने के मामले में सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने मामले में केंद्रीय विद्यालय संगठन (नई दिल्ली), राज्य खेल परिषद के निदेशक और अरुणाचल सरकार के खिलाफ जांच करने को कहा था।

2010 में नबाम तबाम ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि तुकी ने राज्य में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री रहते हुए अपनी पार्टी समेत कई रिश्तेदारों को ठेके आवंटित किए।


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