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सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा तरुण तेजपाल की याचिका पर फैसला, समर्पण से छूट की मांग पर सुनवाई पूरी

Published: Mon, 24 Aug 2026 08:31 PM (IST)

सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल की समर्पण से छूट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है और अब वह इस पर आदेश देगा।

तरुण तेजपाल की समर्पण से छूट की याचिका पर SC में सुनवाई पूरी

तरुण तेजपाल की समर्पण से छूट की याचिका पर SC में सुनवाई पूरी

HighLights

  1. सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल की याचिका पर सुनवाई पूरी की।

  2. बॉम्बे हाई कोर्ट ने दुष्कर्म में 10 साल की सजा सुनाई।

  3. कोर्ट समर्पण से छूट की मांग पर जल्द आदेश देगा।

पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह पत्रकार तरुण तेजपाल की समर्पण करने से छूट की मांग करने वाली याचिका पर आदेश देगा।

शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली। छह अगस्त को बांबे हाई कोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म का दोषी ठहराया था और 10 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई थी।

जस्टिस आलोक अराधे की एकल पीठ की समक्ष गोवा सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तेजपाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि उन्होंने समर्पण करने से छूट के लिए कोई अलग याचिका नहीं दी थी।

इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण-पत्र भी नहीं दिया है जिससे पता चले कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत समर्पण कर दिया है। तेजपाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के नियम लागू नहीं होते क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें समर्पण करने के लिए पहले ही चार हफ्ते का समय दिया था।

सिब्बल ने पीठ से अनुरोध किया कि मामले को 31 अगस्त को नियमित पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए क्योंकि तेजपाल के पास समर्पण करने के लिए सितंबर के पहले सप्ताह तक का समय है। पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा कि वह इस मामले में आदेश देगी।