केरल वक्फ बोर्ड को मिली स्वायत्तता, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में किया संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस अंतरिम आदेश के एक हिस्से को हटा दिया है, जिसमें राज्य वक्फ ...और पढ़ें

हाई कोर्ट के आदेश का एक अंश सुप्रीम कोर्ट ने हटाया।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने केरल वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता बहाल की।
हाई कोर्ट के संयुक्त सचिव की निगरानी वाले आदेश को हटाया।
बोर्ड पूंजीगत खर्च के लिए कोर्ट की मंजूरी लेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केरल हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के उस हिस्से को हटाने का निर्देश दिया जिसमें राज्य वक्फ बोर्ड को संयुक्त सचिव की निगरानी में काम करने के लिए कहा गया था।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने बोर्ड की स्वायत्तता बहाल करते हुए हाई कोर्ट के आदेश में संशोधन किया और हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध दायर अपीलों का निपटारा कर दिया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "पैरा छह की शुरुआती लाइन (हाई कोर्ट के आदेश के) को देखते हुए, जिसके तहत बोर्ड को कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई भी पूंजीगत खर्च आदि नहीं करने का निर्देश दिया गया है, हम इस बात से सहमत हैं कि आदेश के पैरा-6 की आखिरी लाइन बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है।"
"नतीजतन, बोर्ड को सरकार के संयुक्त सचिव की देखरेख में काम करने का निर्देश हटाया जाता है। हालांकि बोर्ड के सदस्य की हैसियत से संयुक्त सचिव को काम करते रहना चाहिए। हाई कोर्ट से आग्रह है कि वह मामले का जल्द से जल्द फैसला करे।"
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
