सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विरोधी याचिका ठुकराई
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पृथक तेलंगाना के विरोध में दायर याचिका को समय पूर्व बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में कुछ जरूरी कदम उठाए जाने बाकी हैं। ऐसे में यह याचिका समय से पूर्व दाखिल की हुई जान पड़ती है। जस्टिस एचएल दत्तू एवं जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मामला अ
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पृथक तेलंगाना के विरोध में दायर याचिका को समय पूर्व बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में कुछ जरूरी कदम उठाए जाने बाकी हैं। ऐसे में यह याचिका समय से पूर्व दाखिल की हुई जान पड़ती है।
जस्टिस एचएल दत्तू एवं जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने सोमवार को कहा कि यह मामला अभी संसद में आना है और वही इस पर फैसला लेगी। यह याचिका अधिवक्ता पीवी कृष्णैया ने दाखिल की थी, जिसे कोर्ट के कहने पर उन्होंने वापस ले लिया। याचिका में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक राज्य बनाने की मांग को राजनीतिक करार देते हुए कहा गया था कि पूर्व में यह मांग दो बार खारिज की जा चुकी है।
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