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तरुण तेजपाल को राहत नहीं, यौन उत्‍पीड़न के आरोपों को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर आज से पांच साल पहले उनकी जूनियर कलीग ने यौन उत्‍पीड़न का आरोप लगाया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 19 Aug 2019 11:49 AM (IST)Updated: Mon, 19 Aug 2019 12:13 PM (IST)
तरुण तेजपाल को राहत नहीं, यौन उत्‍पीड़न के आरोपों को खारिज करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्‍ली, एएनआइ। पिछले पांच सालों से तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ चल रहा यौन उत्‍पीड़न मामले की सुनवाई अगले छह महीनों में पूरी हो जाएगी। यह जानकारी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दी गई। साथ ही कोर्ट ने तरुण तेजपाल पर लगे आरोपों को खारिज करने से इंकार कर दिया। तरुण तेजपाल ने आरोपों को खत्म करने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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कोर्ट ने कहा- 'घिनौना अपराध'

जस्‍टिस अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने गोवा की निचली अदालत को तेजपाल के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया है। तेजपाल की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा, एमआर शाह, बीआर गवाई ने कहा कि यह घिनौना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई गोवा में होगी क्‍योंकि यह घटना वहीं की है।

जूनियर कलीग के साथ यौन उत्‍पीड़न

वर्ष 2013 में तेजपाल पर उनकी ही जूनियर कलीग ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। जाने माने पत्रकार तरुण तेजपाल पर अपनी ही सहकर्मी पर लिफ्ट में यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। आरोप है कि गोवा में 'थिंक फेस्ट' के दौरान होटल की लिफ्ट में उन्‍होंने अपने साथ काम करने वाली एक पत्रकार का यौन उत्पीड़न किया। बता दें कि आरोप लगाने वाली पत्रकार की उम्र तरुण तेजपाल की बेटी के बराबर है। 

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