SC का पत्रकार वरुण हिरेमथ को अग्रिम जमानत के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार
आरोपी ने एक निचली अदालत में अग्रिमत जमानत की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जहां उसे राहत मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पहले के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
By Neel RajputEdited By: Published: Fri, 04 Jun 2021 02:04 PM (IST)Updated: Fri, 04 Jun 2021 02:04 PM (IST)
नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के एक टीवी पत्रकार वरुण हिरेमथ को अग्रिम जमानत देने के दिल्ली हाई कोर्ट के पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। वरुण पर पुणे की एक मॉडल के साथ दुष्कर्म का आरोप है। बता दें कि आरोपी ने एक निचली अदालत में अग्रिमत जमानत की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जहां उसे राहत मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पहले के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने आरोपी पर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
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