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सुप्रीम कोर्ट ने की नीट मामले में सीबीएसई की अपील खारिज

सीबीएसई ने बुधवार को सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। उसने अपील की थी कि 15 जून के हाई कोर्ट के आदेश को अवैध करार दिया जाए।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 21 Jun 2018 08:41 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jun 2018 08:41 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने की नीट मामले में सीबीएसई की अपील खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में सीबीएसई की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें बांबे हाई कोर्ट का फैसला खारिज करने को कहा गया था।

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जस्टिस एस अब्दुल नजीर व इंदु मल्होत्रा की बेंच ने कहा कि दस दिनों के भीतर हाई कोर्ट के आदेश की पालना सुनिश्चित की जाए। सीबीएसई ने बुधवार को सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। उसने अपील की थी कि 15 जून के हाई कोर्ट के आदेश को अवैध करार दिया जाए। हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट के सुझाए फार्मूले के आधार पर उन छात्रों को अनुपातिक अंक प्रदान करे, जिन्हें प्रश्नपत्र हल करने की अनुमति आधा घंटा बाद दी गई थी। मामला महाराष्ट्र के नागपुर जिले में आयोजित परीक्षा से जुड़ा है।

छह मई को हुई एमबीबीएस की परीक्षा में परीक्षक ने 24 छात्रों को आधा घंटे बाद प्रश्नपत्र हल करने की अनुमति दी। वैष्णवी संदीप मनियार ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन ला एडमीशन टेस्ट में उन परीक्षार्थियों को अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया था, जिन्हें तकनीकी गतिरोध की वजह से प्रश्नपत्र हल करने का कम समय दिया गया था। हालिया मामले में हाई कोर्ट ने सीबीएसई को कहा है कि 22 जून तक वह सही मार्कशीट जारी करे। इसमें अनुपातिक अंकों का ब्योरा होना चाहिए। इन सभी को एमबीबीएस दाखिले की काउंसलिंग के भी योग्य माना जाए।


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