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राजीव गांधी हत्‍या मामला, सही जांच न किए जाने की अर्जी पर SC में सुनवाई टली

राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारिवलम ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले की अंतरर्राष्ट्रीय साज़िश के पहलू की जांच नहीं की है।

By Monika MinalEdited By: Published: Wed, 18 Apr 2018 11:35 AM (IST)Updated: Wed, 18 Apr 2018 11:35 AM (IST)
राजीव गांधी हत्‍या मामला, सही जांच न किए जाने की अर्जी पर SC में सुनवाई टली
राजीव गांधी हत्‍या मामला, सही जांच न किए जाने की अर्जी पर SC में सुनवाई टली
नई दिल्‍ली (ब्‍यूरो)। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की ठीक से जांच न किए जाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चार सप्ताह टाल दी गयी है। राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारिवलम ने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले की अंतरर्राष्ट्रीय साज़िश के पहलू की जांच नहीं की है।

मई 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रचने में चार दोषियों पेरारिवलन, सान्थन, मुरगुन और नलिनी को फांसी की सजा सुनवाई थी। हालांकि बाद में तमिलनाडु के राज्यपाल ने वर्ष 2000 में तमिलनाडु सरकार की संस्तुति पर और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी की अपील पर नलनी की फांसी उम्रकैद में तब्दील कर दी थी।

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वहीं 18 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के यहां दया याचिका 11 वर्ष तक लंबित रहने के आधार पर पेरारिवलन व दो अन्य की फांसी भी उम्रकैद मे तब्दील कर दी थी।


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