ठग सुकेश की पत्नी की जमानत याचिका पर सुनवाई, SC ने 3 महीने में मुख्य गवाहों की जांच का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य गवाहों की तीन महीने में जांच का आदेश दिया।
-1786069696698_m.webp)
सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोस की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश (फाइल फोटो)
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने लीना पालोस की जमानत याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य गवाहों की तीन महीने में जांच का निर्देश दिया।
लीना पालोस लगभग पांच साल से हिरासत में, मकोका आरोप।
एएनआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पालोस द्वारा मकोका के तहत 200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में अपनी लंबित लंबी हिरासत के खिलाफ दायर जमानत याचिका की सुनवाई में कहा कि मुख्य गवाहों की सूची की तीन महीने में जांच करें।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की पीठ ने अभियोजन पक्ष को ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण गवाहों की सूची प्रदान करने का निर्देश दिया और कोर्ट से कहा कि वह उन्हें तीन महीने के भीतर जांच करे।
पीठ ने आदेश दिया, "हमें सूचित किया गया है कि आरोप तय किए गए हैं। प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण गवाहों की सूची देनी होगी। ट्रायल कोर्ट तीन महीने के भीतर जांच करेगा। इसके बाद मामले को आगे बढ़ाएं।"
मामले को पहचाने गए गवाहों की जांच पूरी होने के बाद आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। पालोस की ओर से सुनवाई के दौरान पेश हुईं वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि उनकी मुवक्किल चार साल और 11 महीने से हिरासत में हैं।
अभियोजन पक्ष के अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल कौशिक ने कहा कि मकोका के तहत आरोप तय किए गए हैं और जिन लोगों को जमानत दी गई थी, वे केवल पालोस के निर्देशों पर कार्य कर रहे थे।"