इतालवी मरीन मामला: सुप्रीम कोर्ट ने नौका मालिक से मांगा जवाब, तीन हफ्ते का मिला समय
सुप्रीम कोर्ट ने मछली पकड़ने वाली नौका के मालिक को केरल के कुछ मछुआरों की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। अपनी याचिका में मछुआरों ने 2012 की घटना के लिए उसे दिए जाने वाले दो करोड़ रुपये के मुआवजे में हिस्सा मांगा है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को मछली पकड़ने वाली नौका के मालिक को केरल के कुछ मछुआरों की याचिका पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया। अपनी याचिका में मछुआरों ने 2012 की घटना के लिए उसे दिए जाने वाले दो करोड़ रुपये के मुआवजे में हिस्सा मांगा है। इतालवी मरीनों ने सेंट एंटनी नामक नौका पर गोलीबारी की थी, जिसमें दो मछुआरे मारे गए थे।
जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके माहेश्वरी की पीठ ने नौका मालिक फ्रेडी की ओर से पेश वकील ए कार्तिक की दलील पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जीवित मछुआरों की याचिका का जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाए, जो दो करोड़ रुपये के मुआवजे में हिस्सा चाहते हैं। इस मुआवजे का अभी भुगतान नहीं किया गया है। इस पर पीठ ने कहा, जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया गया है। मामला छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए। पीठ ने यह भी कहा कि राज्य सरकार भी याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर सकती है।
पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि वह मछलियां पकड़ने वाली नौका ‘सेंट एंटनी’ के मालिक के लिए चिह्नित 2 करोड़ रुपये की राशि अभी वितरित नहीं करे। ये 10 मछुआरे फरवरी 2012 में उस समय ‘सेंट एंटनी’ पोत पर सवार थे, जब उनके दो सहयोगियों की दो इतालवी नौसैनिकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
दरअसल इन मछुआरों का कहना है कि वे भी कोर्ट ओर से नौका मालिक के लिए तय किए गए दो करोड़ रुपये के मुआवजे के लिए हकदार हैं। बता दें कि फरवरी 2012 में भारत ने आरोप लगाया था कि इटली के ध्वज वाले तेल टैंकर एमवी एनरिका लेक्सी पर सवार दो नौसैनिकों ने भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में मछली पकड़ रहे दो भारतीय मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी थी।