सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा दो अप्रैल तक बढ़ाई
विभिन्न हाई कोर्टो ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (ईडी) की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी की गिरफ्तारी की शक्ति पर कई परस्पर विरोधी आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा की अवधि दो अप्रैल तक बढ़ा दी है। आइएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शीर्ष अदालत से अधिकार युक्त घोषणा की मांग की है।
विभिन्न हाई कोर्टो ने मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (ईडी) की धारा 19 के तहत जांच एजेंसी की गिरफ्तारी की शक्ति पर कई परस्पर विरोधी आदेश दिए हैं। इसे देखते हुए ईडी ने शीर्ष अदालत से अधिकार युक्त घोषणा की मांग की है। यही कारण है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे की अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई गई है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को सोमवार को अतिरिक्त सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी को कानून के तहत गिरफ्तार करने की शक्ति प्राप्त है। मनी लांड्रिंग पर काबू पाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय घोषणाओं को ध्यान में रखकर एजेंसी को यह अधिकार हासिल है। मेहता ने 1988 के यूएन घोषणा का उल्लेख किया। सदस्य देशों का मानना है कि मनी लांड्रिंग अपराध पर काबू पाने के लिए कानून की जरूरत है।
अतिरिक्त सालिसिटर जनरल की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा कि कार्ति को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने के लिए 15 मार्च को जारी अंतरिम आदेश को दो अप्रैल तक बढ़ाया जा रहा है। पूर्व में जारी आदेश में सोमवार तक अंतरिम सुरक्षा दी गई थी। सुनवाई दो अप्रैल को भी जारी रहेगी।