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Legal Marriage Age: SC ने पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की एक समान न्यूनतम उम्र की मांग वाली याचिका की खारिज

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा यह कानून बनाने जैसा होगा... यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रावधान को खत्म करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां महिलाओं की शादी के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी।

By AgencyEdited By: Shashank MishraPublished: Mon, 27 Mar 2023 06:07 PM (IST)Updated: Mon, 27 Mar 2023 06:07 PM (IST)
Legal Marriage Age: SC ने पुरुषों और महिलाओं के लिए शादी की एक समान न्यूनतम उम्र की मांग वाली याचिका की खारिज
उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली, पीटीआई। उच्चतम न्यायालय ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार करते हुए कहा कि यह उम्र तय करने के लिए संसद को कानून बनाने का निर्देश देने जैसा होगा। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मामला विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है और वह इस मुद्दे से नहीं निपटेगी।

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ऐसा करना कानून बनाने जैसा होगा: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

शीर्ष अदालत ने अपने 20 फरवरी के आदेश का हवाला दिया जिसमें उसने अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र में समानता की मांग की गई थी।

केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "यह कानून बनाने जैसा होगा... यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। प्रावधान को खत्म करने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां महिलाओं की शादी के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी।"

पीठ ने याचिका की खारिज

सीजेआई ने कहा कि अगर अदालत इस दलील पर विचार करेगी तो "यह संसद को न्यूनतम आयु तय करने का निर्देश देगी। "इन कार्यवाही में चुनौती पुरुषों और महिलाओं की शादी की उम्र पर व्यक्तिगत कानूनों के लिए है।

हमने 20 फरवरी, 2023 को अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ के एक समान मामले का फैसला किया है ... पारित आदेश के मद्देनजर, याचिका खारिज की जाती है। बता दें शाहिदा कुरैशी द्वारा दायर याचिका में पुरुषों के बराबर महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 करने की मांग की गई थी।


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