Move to Jagran APP

सेना में जनरल दलबीर सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2012 में पूर्वी कमान के प्रमुख के रूप में दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाले एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया।

By TaniskEdited By: Published: Fri, 01 Mar 2019 12:49 PM (IST)Updated: Fri, 01 Mar 2019 12:49 PM (IST)
सेना में जनरल दलबीर सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
सेना में जनरल दलबीर सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2012 में पूर्वी कमान के प्रमुख के रूप में दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाले एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया।

सुहाग को 31 जुलाई, 2014 को जनरल बिक्रम सिंह की जगह सेना प्रमुख बनाया गया था। जनरल सुहाग 31 दिसंबर, 2016 को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति डी वाई चन्नद्रचूड की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष अदालत की पीठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने द्वारा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया।उनका कहना था कि नए सेना प्रमुख का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया है।  

loksabha election banner

दस्ताने ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए उनकी फाइल को चयन समिति के समक्ष रखा ही नहीं गया। उनका कहना था कि सुहाग के खिलाफ अनुशासनात्मक विजिलेंस जांच लंबित थी, इसलिए उनकी योग्यता कठघरे में है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.