सेना में जनरल दलबीर सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2012 में पूर्वी कमान के प्रमुख के रूप में दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति को चुनौती देने वाले एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया।
सुहाग को 31 जुलाई, 2014 को जनरल बिक्रम सिंह की जगह सेना प्रमुख बनाया गया था। जनरल सुहाग 31 दिसंबर, 2016 को सेवानिवृत्त हुए थे। न्यायमूर्ति डी वाई चन्नद्रचूड की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष अदालत की पीठ ने लेफ्टिनेंट जनरल रवि दास्ताने द्वारा दायर इस याचिका को खारिज कर दिया।उनका कहना था कि नए सेना प्रमुख का चयन पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया है।
दस्ताने ने अपनी याचिका में दावा किया था कि आर्मी कमांडर के पद पर पदोन्नत किए जाने के लिए उनकी फाइल को चयन समिति के समक्ष रखा ही नहीं गया। उनका कहना था कि सुहाग के खिलाफ अनुशासनात्मक विजिलेंस जांच लंबित थी, इसलिए उनकी योग्यता कठघरे में है।