चुनाव आयोग को पेड न्यूज मामलों की जांच का है अधिकार
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी राज नेता के खिलाफ पेड न्यूज की शिकायत की जांच चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। आयोग के पास किसी नेता के खिलाफ कोई शिकायत आती है कि पेड न्यूज पर किया गया खर्च नहीं दिखाया गया है तो वह उसकी जांच कर सकता है। शीर्ष अदालत ने आयोग को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के खिलाफ दर्ज पेड न्यूज की शिकायत की 45 दिनों में जांच करने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी राज नेता के खिलाफ पेड न्यूज की शिकायत की जांच चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। आयोग के पास किसी नेता के खिलाफ कोई शिकायत आती है कि पेड न्यूज पर किया गया खर्च नहीं दिखाया गया है तो वह उसकी जांच कर सकता है। शीर्ष अदालत ने आयोग को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चह्वाण के खिलाफ दर्ज पेड न्यूज की शिकायत की 45 दिनों में जांच करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एके पटनायक की अध्यक्षता वाली पीठ ने चह्वाण की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने ऐसे मुद्दों की जांच करने के चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने चह्वाण द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दर्ज अपील पर यह फैसला दिया जिसमें हाईकोर्ट ने चह्वाण को पेडन्यूज मामले में किसी भी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2011 में चुनाव आयोग की उस जांच पर रोक लगा दी थी जिसमें आयोग वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में चह्वाण द्वारा किए गए खर्च के दिए गए ब्योरे प्रामाणिकता की जांच कर रहा था। आरोप है कि उस चुनाव में पेड न्यूज पर पैसे खर्च किए गए थे। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी और किरीट सोमैया की शिकायत पर चुनाव आयोग ने यह जांच शुरू की थी।