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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया

याचिका में न्यायमूर्ति गोगोई के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं की जांच करने की मांग की थी।

By Manish PandeyEdited By: Published: Fri, 21 Aug 2020 03:07 PM (IST)Updated: Fri, 21 Aug 2020 03:07 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व CJI रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया

नई दिल्ली, एेजंसी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में भारत के पूर्व सीजेआई के न्यायाधीश पद पर रहने के दौरान आचरण की जांच के लिए तीन न्यायाधीशों के पैनल के गठन की मांग की गई थी। बता दें कि रंजन गोगोई अब राज्यसभा सदस्य हैं।                                                                                                   

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न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने जनहित याचिका को गैरजरूरी बताते हुए खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बीते दो सालों में सुनवाई के लिए जोर नहीं दिया और वैसे भी न्यायमूर्ति गोगोई का कार्यकाल अब समाप्त हो चुका है।

अनियमितताओं की जांच करने की मांग 

पीठ ने कहा, बीते दो साल में आपने सुनवाई के लिए जोर क्यों नहीं दिया? उनका कार्यकाल अब समाप्त हो चुका हैं इसलिए अब यह याचिका निरर्थक हो चुकी है। याचिकाकर्ता अरूण रामचंद्र हुबलीकर ने याचिका में न्यायमूर्ति गोगोई के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं की जांच करने की मांग की थी। हालांकि पीठ ने जवाब दिया, माफ कीजिए, हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं।

सूचीबद्ध करने का किया था अनुरोध 

याचिकाकर्ता ने पीठ के समक्ष दावा किया कि उन्होंने शीर्ष न्यायालय के महासचिव से मुलाकात कर याचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गोगोई पिछले वर्ष 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे।


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