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तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में OBCs के लिए नहीं होंगी 50 फीसद सीटें, याचिका खारिज

OBCs reservation in medical colleges of Tamil Nadu सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज तमिलनाडु में मौजूद मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछड़़े़ वर्ग लिए 50 फीसद सीटों पर आरक्षण की मांग की जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 26 Oct 2020 01:54 PM (IST)Updated: Mon, 26 Oct 2020 01:54 PM (IST)
तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में OBCs के लिए नहीं  होंगी 50 फीसद सीटें, याचिका खारिज
मेडिकल कॉलेजों में OBCs के लिए 50 फीसद आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली, एएनआइ। तमिलनाडु में राज्य संचालित मेडिकल कॉलेजों में अन्य पिछडे वर्ग (OBCs)  के लिए 50 फीसद सीटें लागू करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को खारिज कर दिया।  मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस एल नागेश्वर राव (Justices L Nageswara Rao), हेमंत गुप्ता (Hemant Gupta) और अजय रस्तोगी ( Ajay Rastogi) ने की बेंच ने चालू अकेडमिक सत्र के लिए 50 फीसद आरक्षण को लागू करने की याचिका को खारिज कर दिया।

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तमिलनाडु सरकार व अन्नाद्रमुक13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट से याचिकाओं पर निर्णय लेने को कहा था जिसमें तमिलनाडु सरकार की याचिका भी शामिल थी। यह याचिका केंद्र के फैसले के खिलाफ थी जिसमें 50 फीसद आरक्षण की मंजूरी नहीं दी गई थी। राज्य सरकार ने 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई थी जिसमें याचिका पर फैसले को लेकर हाई कोर्ट को निर्देश देने की मांग की गई थी। राज्य सरकार और विभिन्न् राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र के फैसले को चुनौती दी है जिसमें तमिलनाडु के नियमों के अनुसार OBCs के लिए मेडिकल कॉलेजों में 50 फीसद आरक्षण के लिए इनकार किया गया था। (All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam, AIADMK) ने मद्रास हाई कोर्ट के  27 जुलाई को दिए गए आदेश को चुनौती दी थी। बता दें कि तमिलनाडु राज्य में ऑल इंडिया कोटा के तहत इस साल मेडिकल कॉलेजों  में पिछड़ी जातियों के लिए 50 फीसद सीटों की मांग की गई थी। तमिलनाडु सरकार,  अन्नाद्रमुक और द्रमुक की केंद्र द्वारा ऑल इंडिया आरक्षण के तहत, तमिलनाडु में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्स में OBCs  को 50 फीसद आरक्षण न दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 

याचिका में यह भी कहा गया है कि मेडिकल कॉलेजों में OBCs   के लिए आरक्षण की व्यवस्था न होना संवैधानिक अधिकारों का हनन है। साथ ही  केंद्र द्वारा ऑल इंडिया कोटा के तहत राज्य में OBCs  को 50 फीसद आरक्षाण न दिए जाने का विरोध भी किया गया था। इसके अलावा याचिका में कहा गया कि तमिलनाडु में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 69 फीसद आरक्षण है। 


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