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केरल चर्च स्कैंडल: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों से आत्मसमर्पण करने को कहा

केरल चर्च स्कैंडल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो आरोपी पादरियों से आत्मसमर्पण करने को कहा है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Mon, 06 Aug 2018 01:55 PM (IST)Updated: Mon, 06 Aug 2018 02:07 PM (IST)
केरल चर्च स्कैंडल: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों से आत्मसमर्पण करने को कहा
केरल चर्च स्कैंडल: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों से आत्मसमर्पण करने को कहा

नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने केरल चर्च स्कैंडल मामले में दो पादरियों को गिरफ्तारी में अंतरिम सुरक्षा रद कर दी है साथ ही उन्हें 13 अगस्त तक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा है। बता दें कि इन पादरियों पर एक विवाहित महिला का यौन उत्पीड़न का आरोप है। मलांकारा सीरियन चर्च में 34 वर्षीय एक विवाहित महिला के साथ यौन उप्तीड़न के मामले में चार पादरी शामिल थे।

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पीड़िता के वकील ने आरोप लगाया था कि इनके द्वारा पीड़िता के कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए थे, साथ ही इन वीडियो के माध्यम से वे पीड़िता को ब्लैकमेल भी कर रहे थे। कोर्ट ने इसके पहले राज्य पुलिस से इस मामले में अब तक की जांच से संबंधित एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। 

19 जुलाई को दो पादरी फादर सोनी वर्गीज औऱ फादर जैस के जॉर्ज को सुप्रीम कोर्ट ने उनके अंतरिम जमानत की याचिका के फैसले आने तक उनकी गिरफ्तारी को लेकर सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की थी। बताया जाता है कि, 11 जुलाई को केरल हाई कोर्ट में उनकी अंतरिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दाखिल किया था। 

कोर्ट ने इसके पहले कहा था कि चारों आरोपियों में से दो ने आत्मसमर्पण कर दिया है जबकि दो ने इस मामले में अंतरिम जमानत की अपील की है। बता दें कि केरल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 जुलाई को फादर वर्गीज और तीन अन्य के खिलाफ एक महिला के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया था। महिला ने अपने बयान में कहा था कि उन चारों ने उसके साथ कई मौकों पर यौन उत्पीड़न किया है।


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