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SC ने सरकार से अदालतों के लिए आबंटित राशि का ब्योरा मांगा

शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा कि 14वें वित्त आयोग ने देश की न्यायपालिका के लिए एक अप्रैल, 2015 से पांच सालों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की हैं।

By Atul GuptaEdited By: Published: Wed, 30 Nov 2016 02:04 AM (IST)Updated: Wed, 30 Nov 2016 02:09 AM (IST)
SC ने सरकार से अदालतों के लिए आबंटित राशि का ब्योरा मांगा

नई दिल्ली, प्रेट्र । सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में अदालतों और उनके आधारभूत ढांचे के अभाव पर मंगलवार को चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों के आधारभूत ढांचों की स्थापना के लिए आवंटित धन के बारे में सरकार से राज्यवार ब्योरा दाखिल करने को कहा है।

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शीर्ष अदालत ने केंद्र से पूछा कि 14वें वित्त आयोग ने देश की न्यायपालिका के लिए एक अप्रैल, 2015 से पांच सालों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की हैं। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल मनिंदर सिंह से जानना चाहा कि न्यायपालिका के लिए आवंटित धन का राज्यों में कैसे उपयोग हो रहा है, केंद्र इसकी निगरानी कैसे करेगा। शीर्ष अदालत ने इस बाबत केंद्र को दस दिनों में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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