केजी बेसिन विवाद में सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूर्व जस्टिस रंजना देसाई को बनाया मध्यस्थ
सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस विवाद में पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। यह ...और पढ़ें
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सुप्रीम कोर्ट।
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने केजी बेसिन गैस विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया।
पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ बनाया गया।
विवादित पक्ष स्वयं कोई व्यावहारिक समाधान नहीं खोज पाए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस विवाद के मामले में शीर्ष अदालत की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।
इस विवाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य कंपनियां शामिल हैं। पूर्व जस्टिस उत्तराखंड समेत कई राज्यों में समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) पर बनी समितियों से जुड़ी रही हैं।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब उसे यह बताया गया कि संबंधित पक्ष अब तक विवाद का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं निकाल पाए हैं।
पीठ ने कहा, 'संबंधित पक्ष खुद कोई समाधान नहीं तलाश पाए हैं। ऐसे में हम उनकी ओर से इस अदालत की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का सुझाव देते हैं।'
पीठ ने कहा, 'हम मध्यस्थ से यह अनुरोध करते हैं कि इस उद्देश्य के लिए दो विषय विशेषज्ञों की मदद लें, जिनके नाम पक्षकार सुझा सकते हैं।' केंद्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने मध्यस्थ को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।