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सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर SC में सुनवाई स्थगित

आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की जगनमोहन रेड्डी सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें सभी स्कूलों में कक्षा एक से छह तक सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में अनिवार्य रूप से तब्दील करने को कहा गया था।

By Neel RajputEdited By: Published: Tue, 13 Oct 2020 01:55 PM (IST)Updated: Tue, 13 Oct 2020 01:55 PM (IST)
आंध्र प्रदेश के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

नई दिल्ली, एएनआइ। आंध्र प्रदेश में सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में बदलने के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे के लिए स्थगित कर दी है। कोर्ट सरकारी आदेश को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा रद्द करने के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से दायर याचिका पर सनवाई कर रही थी।

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मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में शीर्ष अदालत की बेंच ने मामले में सुनवाई आगे के लिए टाल दी है और अगली सुनवाई के संबंध में कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश के आदेश को खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य की जगनमोहन रेड्डी सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें सभी स्कूलों में कक्षा एक से छह तक सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में अनिवार्य रूप से तब्दील करने को कहा गया था।

शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और गरीब वर्ग के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाने के मकसद से रेड्डी सरकार ने शैक्षमिक सत्र 2020-21 से सभी सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में अनिवार्य रूप से तब्दील करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को खारिज कर दिया था।


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