Saradha scam: राजीव कुमार की बढ़ी मुश्किलें, गिरफ्तारी से छूट देने वाली याचिका खारिज
सारदा घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार द्वारा गिरफ्तारी से छूट का समय बढ़ाए जाने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
जेएनएन [ माला दीक्षित ]। पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सारदा घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से छूट का समय बढ़ाए जाने की अर्जी को खारिज कर दिया है। राजीव कुमार की गिरफ्तारी में छूट की अवधि 24 मई को खत्म हो रही है।
दरअसल राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल मे वकीलों की हड़ताल का हवाला देते हुए गिरफ़्तारी से छूट की अवधि बढाने की मांग की थी। मामले पर सुनवाई के लिए राजीव कुमार ने तीन जजों की विशेष पीठ गठित करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने इन्कार कर दिया। वहीं, सीबीआई साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में राजीव कुमार को हिरासत मे लेकर पूछताछ करना चाहती है।
बता दें कि जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की अवकाश पीठ के सामने राजीव कुमार के वकील ने सोमवार को मामले पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में वकीलों की हड़ताल चल रही है, इसलिए अदालतों में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में राजीव कुमार अग्रिम जमानत पाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर लगाई गई सात दिन की रोक की अवधि बढ़ा दे।
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