राहुल गांधी से नहीं मिले CJI तो भड़के थे संजय राउत, अब सुप्रीम कोर्ट ने आचरण पर मांगा स्पष्टीकरण
सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत से उनके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। सीजेआई सूर्यकांत ने ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत से मांगा जवाब। (फोटो- एएनआई और पीटीआई।)
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को नोटिस दिया।
संजय राउत और राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई।
कोर्ट ने राउत के आचरण पर स्पष्टीकरण की मांग की।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित 12 अन्य लोगों की याचिका पर दिया गया है, जिसमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।
राहुल गांधी द्वारा दायर इस याचिका में कुल 13 याचिकाकर्ता हैं, जिनमें संजय राउत भी शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वे राउत की ओर से दायर याचिका पर फिलहाल विचार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा।
पीठ ने क्या कहा?
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "WP (C) नंबर 1351/2026 (आइटम 25, जिसे गांधी ने दायर किया है) में याचिकाकर्ता नंबर 6 (राउत) की ओर से दायर याचिका को फिलहाल स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन उन्हें अपने आचरण के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा।"
सीजेआई ने किया कड़े शब्दों का इस्तेमाल
सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने किसी का नाम लिए बिना कहा, "हम अगली सुनवाई की तारीख पर याचिकाकर्ताओं में से एक से उनके आचरण के बारे में पूछेंगे।" इससे पहले सीजेआई ने तब कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था, जब कुछ वकीलों ने आरोप लगाया कि गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिश की है।
सीजेआई ने कहा, "कोई भी हमें (न्यायपालिका को) डरा-धमका नहीं सकता।" उन्होंने आगे कहा, "हम कोई अलग-थलग दुनिया में नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि वे बाहर क्या बयान दे रहे हैं और अदालत में क्या कह रहे हैं। हमें सब कुछ पता है।"
संजय राउत ने की थी सीजेआई की आलोचना?
हाल ही में ऐसी खबरें आईं कि राउत ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे पर रांहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलने से इनकार करने के लिए सीजेआई की आलोचना की।
चुनाव आयोग से मांगा जवाब
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ-साथ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी को निर्देश दिया है कि वे राहुल गांधी और 12 अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दें।
याचिका में एक स्वतंत्र समिति के गठन की मांग की गई है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे और इसमें तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिक भी शामिल होंगे। यह समिति एक तय समय-सीमा के भीतर मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान किए गए विलोपनों (हटाए गए नामों) और संशोधनों का स्वतंत्र ऑडिट करेगी।
