महाराष्ट्र: गुटखा बेचने पर होगी 10 साल की सजा, जमानत भी नहीं
गुटखे की बिक्री का मामला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। इस अपराध में शामिल लोगों के पकड़े जाने पर उन्हें जमानत नहीं मिल सकेगी। दरअसल अब गुटखा बेचने वालों पर जहर देकर मारने की कोशिश के अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को घोषणा कर दी कि गुटखे की बिक्री का मामला गैर जमानती अपराध की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। इस अपराध में शामिल लोगों के पकड़े जाने पर उन्हें जमानत नहीं मिल सकेगी। दरअसल अब गुटखा बेचने वालों पर जहर देकर मारने की कोशिश के अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस अपराध के तहत 10 साल के कैद का प्रावधान है।
दरअसल, महाराष्ट्र में गुटखे के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद प्रभावी तरीके से लागू नहीं होने के कारण यह महाराष्ट्र में खुले आम बिकता है।
पड़ोसी राज्यों से गुटखे की तस्करी कर महाराष्ट्र में लाया जा रहा है। राज्य के खाद्य व औषधि मंत्री गिरीश बापट ने विधानसभा में कहा कि प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार कदम उठा रही है।
कांग्रेस विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए कहा कि प्रतिबंध के बावजूद राज्य में गुटखा बिक रहा है। यहां तक कि विधान भवन के बाहर भी ऐसा हो रहा है।
खान ने सवाल उठाया था कि गुटखे पर सही प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार दरअसल क्या कदम उठा रही है।बापट ने जवाब में कहा कि अब तक 72,000 दुकानों की तलाशी ली गई। इस दौरान करीब 32 करोड़ रुपए का गुटखा जब्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि पुलिस को आईपीसी की धारा 328 अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह गैर जमानती अपराध है।