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कर्नाटक में धार्मिक स्थल 25 जुलाई से खुलेंगे, जुलूस मंदिर उत्सव और सभा की अनुमति नहीं

कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कर्नाटक में सभी पूजा स्थलों को 25 जुलाई 2021 से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि कर्नाटक सरकार द्वारा जठरे मंदिर उत्सव जुलूस और सभाओं की अनुमति नहींं दी गई है।

By Ashisha SinghEdited By: Published: Sat, 24 Jul 2021 01:26 PM (IST)Updated: Sat, 24 Jul 2021 01:26 PM (IST)
कर्नाटक में धार्मिक स्थल 25 जुलाई से खुलेंग, जुलूस, मंदिर उत्सव और सभा की अनुमति नहीं

कर्नाटक, एएनआइ।‌ कर्नाटक सरकार ने शनिवार को कोविड-19 के सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कर्नाटक में सभी पूजा स्थलों को 25 जुलाई 2021 से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि कर्नाटक सरकार द्वारा मंदिर उत्सव, जुलूस, और सभाओं की अनुमति नहींं दी गई है। धार्मिक स्थलों के खोलने के साथ इससे संबंधित गतिविधियों की भी राज्य सरकार ने अनुमति दी है, जो संबंधित विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हैं। 

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क्या है कर्नाटक सरकार द्वारा दिया आदेश 

कर्नाटक सरकार द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है,आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अध्यक्ष राज्य कार्यकारिणी समिति वर्तमान कोविड19 स्थिति का आकलन करने के बाद कर्नाटक राज्य में, अतिरिक्त गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक मुख्य आयुक्त बीबीएमपी द्वारा सख्ती से लागू करने के लिए अनुमति देता है।

दिशा-निर्देश अनुसार धार्मिक स्थलों के कामकाज से संबंधित सबकुछ कोविड-19 निगरानी, ​​रोकथाम और सावधानी के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि पूजा स्थल,मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और अन्य धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति है और पूजा स्थलों से संबंधित गतिविधियों की अनुमति 25. 07. 2021 से संबंधित विभाग द्वारा जारी किए गए कोविड -19 उचित व्यवहार और एसओपी का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि, राज्य सरकार ने जठरे, मंदिर, त्योहार, जुलूस, मण्डली की अनुमति नहीं दी है।

साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 12.11.2020 के परिपत्र के तहत जारी किए गए उचित व्यवहार और निम्नलिखित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए कर्नाटक सरकार द्वारा मनोरंजन पार्क और इससे संबंधित स्थानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी प्रकार से पानी के खेल और पानी से संबंधित गतिविधियों के लिए सख्त मनाही है। 


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