यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
एक्सिस, ICICI समेत 5 बैंकों पर RBI का एक्शन, अब चुकाना होगा लाखों का जुर्माना
केंद्रीय बैंक RBI ने 2 प्राइवेट बैंकों समेत 5 बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है। RBI का कहना है कि ...और पढ़ें

HighLights
- केंद्रीय बैंक ने 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना।
- सभी बैंकों पर नियमों का सही तरह से पालन न करने का आरोप।
- जुर्मानें के रूप में बैंकों को चुकाने होंगे लाखों रुपए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को कई बड़े बैंकों पर जुर्माना लगा दिया। इस लिस्ट में आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक समेत पांच बैंकों के नाम शामिल है। इन बैंकों पर नियमों का सही तरीके से पालन न करने का आरोप लगा है।
क्यों लगा जुर्माना?
RBI ने आईसीआईसीआई बैंक पर 97.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने अपने आदेश में बताया कि यह बैंक साइबर सुरक्षा ढांचे, केवाईसी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, जिसके कारण RBI ने बैंकों पर फाइन लगाया है।
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बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख का जुर्माना
इसी कड़ी में बैंक ऑफ बड़ौदा पर आरोप है कि वित्तीय सेवाओं और बैंक में मौजूद ग्राहक सेवा काउंटर पर जारी किए गिए निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था। इसलिए RBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
आडीबीआई बैंक पर 31.8 लाख का जुर्माना
आडीबीआई बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए अल्पकालिक लोन पर ब्याज सहायता से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं किया है। ऐसे में RBI ने आईडीबीआई पर 31.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख का जुर्माना
इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने केवाईसी से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर 31.80 लाख रुपए का जुर्माना लगा है।

एक्सिस बैंक पर 29.60 लाख का जुर्माना
एक्सिस बैंक ने भी आंतरिक/कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन पर RBI के निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण एक्सिस बैंक पर 29.60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने क्या कहा?
RBI ने अपने आदेश में साफ किया है कि इस जुर्माने का उद्देश्य बैंकों द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेन देन या वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। यह कार्रवाई नियमों का सही तरीके से पालन न करने के तहत की गई है।
