यस बैंक धोखाधड़ी मामले में राणा कपूर की बेटी को मिली जमानत, रोशनी कपूर को जारी हुआ था समन
मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी रोशनी कपूर को जमानत दे दी हैं। अदालत ने यस बैंक मामले में रोशनी कपूर को पिछले महीने समन जारी किया था। इस समन के बाद वह कोर्ट में पेश हुईं जहां से उन्हें जमानत मिल गई है...
मुंबई, पीटीआइ। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने डीएचएफएल (Dewan Housing Finance Corporation Ltd, DHFL) से जुड़े यस बैंक धोखाधड़ी मामले (Yes Bank Case) में आरोपी रोशनी कपूर को जमानत दे दी हैं। रोशनी कपूर (Roshni Kapoor) यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर (Rana Kapoors) की बेटी हैं। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने यस बैंक मामले में पिछले महीने रोशनी कपूर को समन जारी किया था जिसके बाद वह कोर्ट में पेश हुईं।
रोशनी कपूर (Roshni Kapoor) उन आठ आरोपियों में एक हैं जो सीबीआई के आरोपपत्र में नामजद हैं। रोशनी कपूर के वकील सुभाष जाधव के मुताबिक, मजिस्ट्रेट अदालत ने यह जमानत दी। उल्लेखनीय है कि इस साल जून में सीबीआई ने राणा कपूर एवं अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था। हालांकि विशेष सीबीआई अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप हटा दिए थे।
बताया जाता है कि सीबीआई अदालत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अभियोजन पक्ष ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियिम के तहत मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल नहीं की थी। आखिरकार यह केस सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में चला गया। मजिस्ट्रेट अदालत ने पिछले महीने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट को स्वीकार कर लिया था। अदालत ने उन सभी आरेापियों को समन जारी किया जो गिरफ्तार नहीं किए गए थे।
इन आरोपियों में रोशनी कपूर एवं चार अन्य कपंनियां डीएचएफएल, बिलीफ रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड, आरके डब्ल्यू प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, डीओआईटी अर्बन वेंचर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल बताई जाती हैं। इसी समन के बाद रोशनी कपूर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश और जमानत की मांग की। सीबीआइ का कहना है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड यानी डीएचएफएल के डिबेंचर में निवेश के बदले राणा कपूर और उनके परिवार ने कथित तौर पर अनुचित लाभ हासिल किया था।