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चिटफंड मामले में राजस्थान की कंपनी की 2.09 करोड़ की संपत्ति जब्त

ईडी ने कहा कि राजस्थान पुलिस की ओर से मामले में 48 एफआइआर दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह मामला अपने हाथ में लिया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Fri, 25 Jan 2019 08:56 PM (IST)Updated: Fri, 25 Jan 2019 08:56 PM (IST)
चिटफंड मामले में राजस्थान की कंपनी की 2.09 करोड़ की संपत्ति जब्त
चिटफंड मामले में राजस्थान की कंपनी की 2.09 करोड़ की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली, प्रेट्र। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान की एक कंपनी के चिट फंड मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में शापिंग काम्प्लेक्स समेत 2.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।

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जांच एजेंसी ईडी ने शुक्रवार को बताया कि मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी ओरो ट्रेड नेटवर्क इंडिया (लिमिटेड) की संपत्ति को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अटैच किया जा रहा है। इसकी 2.09 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली गई है। ईडी ने कहा कि राजस्थान पुलिस की ओर से मामले में 48 एफआइआर दर्ज होने के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह मामला अपने हाथ में लिया है। कंपनी और उसके निदेशकों को प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम (बैनिंग) एक्ट, 1978 के तहत राजस्थान पुलिस ने यह मामले दर्ज किए थे।

ईडी ने जांच में पाया कि कंपनी और उसके निदेशकों ने साजिश करके और लोगों को बड़े रिटर्न का लालच देकर उनसे इन स्कीमों में रकम का निवेश कराया। इस तरह आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और विश्वासघात करके कंपनी ने 44 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस रकम से कंपनी और उसके निदेशकों सत्येंद्र शर्मा और संध्या शर्मा ने कई चल और अचल संपत्तियां बनाईं। इस मामले में ईडी अब तक कंपनी की 7.55 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर चुकी है। इस मामले में ईडी ने आरोप पत्र भी दायर कर दिया है। मुख्य आरोपी सत्येंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है और राजस्थान हाईकोर्ट उसकी जमानत अर्जी ठुकरा चुका है। 


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