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राजा भैया की जमानत पर सुनवाई एक नवंबर तक टली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लूटपाट और कातिलाना हमले में आरोपी उत्तर प्रदेश के मंत्री राजा भैया और उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह की जमानत रद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक नवंबर तक टाल दी है। मालूम हो कि दिसंबर, 2010 में ब्लाक प्रमुख के चुनाव प्रचार के दौरान बसपा उम्मीदवार मनोज शुक्ला ने राजा भैया, अक्षय प्रताप व अन्य के

By Edited By: Published: Thu, 17 Oct 2013 07:44 PM (IST)Updated: Thu, 17 Oct 2013 07:44 PM (IST)
राजा भैया की जमानत पर सुनवाई एक नवंबर तक टली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लूटपाट और कातिलाना हमले में आरोपी उत्तर प्रदेश के मंत्री राजा भैया और उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह की जमानत रद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई एक नवंबर तक टाल दी है।

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पढ़ें: यूपी: राजा भैया फिर बने मंत्री

मालूम हो कि दिसंबर, 2010 में ब्लाक प्रमुख के चुनाव प्रचार के दौरान बसपा उम्मीदवार मनोज शुक्ला ने राजा भैया, अक्षय प्रताप व अन्य के खिलाफ कुंडा कोतवाली में कातिलाना हमले व लूटपाट की एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 मार्च, 2011 को राजा भैया को जमानत दे दी थी। अक्षय प्रताप व अन्य अभियुक्तों को इससे भी पहले जमानत मिल गई थी। मनोज ने इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

गुरुवार को मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्य न्यायाधीश पी सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि राज्य सरकार ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली हैं। जबकि मनोज शुक्ला के वकील ने जमानत का खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि मामले में सुनवाई चल रही है और अभियुक्त गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं। उधर राजा भैया की ओर से मामले को राजनीति से प्रेरित बताया गया।

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