गोवा सरकार का आदेश, राज्य के प्राइवेट अस्पतालों को 20 प्रतिशत बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित
गोवा सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों के लिए COVID-19 रोगियों के लिए अपने कुल बेड का 20 प्रतिशत आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है।
पणजी, पीटीआई। गोवा सरकार ने राज्य के सभी निजी अस्पतालों में कोरोना वायरस (COVID-19) रोगियों के लिए अपने कुल बेड का 20 प्रतिशत आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया है। तटीय राज्य में COVID-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान निर्णय लिया गया।
गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे भी बैठक में शामिल हुए। बाद में, राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ जोस डीएसए ने एक आदेश जारी किया। आईसीयू सुविधाओं वाले गोवा के सभी निजी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से COVID-19 रोगियों के लिए अपने बेड का 20 प्रतिशत आरक्षित करना चाहिए।
डीएएसए ने कहा कि यदि कोई भी निजी अस्पताल आदेश का पालन नहीं करता है, तो उसके लाइसेंस को निलंबित या रद्द किया जा सकता है। निजी अस्पतालों को आदेश के अनुसार उपचार, आवास और अन्य प्रक्रियाओं के लिए COVID-19 रोगियों से शुल्क वसूलने जैसी स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालय के विवरण के साथ साझा करने के लिए भी कहा गया है। सोमवार तक, गोवा में 2,583 COVID-19 मामले और बीमारी के कारण 17 मौतें हुईं।
देश में कोरोना वायरस के 9 लाख से अधिक मामले
जानकारी के लिए बता दें कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इस वक्त देश में कोरोना वायरस के 9 लाख से अधिक मरीज हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में इस वक्त कोरोना वायरस के 311565 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना संक्रमितों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। देश में कुल मामलों में से अब तक संक्रमित लोग ठीक हो गए हैं। वहीं देश में कोरोना के कारण अब तक 23727 लोगों की मौत हो चुकी है।
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