...तुम्हारा हेलमेट कहां है भाई! अब तो पुलिस वालों का भी कट रहा चालान
अहमदाबाद पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने नियमों को तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ा संदेश देने और सबक सिखाने के लिए चालान काटे हैं।
नई दिल्ली, जेएनएन। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम पास होने के बाद यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। देश के कई हिस्सों से चालान कटने के वाकये सामने आए हैं। किसी का 23 हजार का चालान कटा है तो किसी को 59 हजार रुपये भरने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं एक लाख तक के चालान भी काटे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद पुलिस वालों के भी चालान काटे जा रहे हैं। अहमदाबाद पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने नियमों को तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों को कड़ा संदेश देने और सबक सिखाने के लिए चालान काटे हैं।
इस बीच यूपी के गोरखपुर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दो पुलिसकर्मियों का ही चालान किया गया है। पुलिस अधीक्षक (यातायात) आदित्य वर्मा ने सोमवार को बताया कि मोटरसाइकिल सवार पुलिस कांस्टेबलों ने हेलमेट नहीं लगा रखा था। इनमें से एक कांस्टेबल ने न तो हेलमेट लगा रखा था और न ही उसके पास इंश्योरेंश का पेपर था। इनमें से एक खोराबार थाने में तैनात है, जबकि दूसरा यातायात पुलिस कांस्टेबल है। वर्मा ने बताया कि एक कांस्टेबल ने पांच सौ रुपये तो दूसरे ने 5800 रुपये का चालान भरा। उन्होंने हालांकि कांस्टेबल के नामों का खुलासा नहीं किया।
यातायात उल्लंघन की सबसे ज्यादा खबरें हरियाणा और ओडिशा से
बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम (Motor vehicle act) में हुए बदलाव सुर्खियां बटोर रहे हैं। यह पूरे देश में एक सितंबर से लागू हो गया है। हालांकि कुछ राज्यों ने इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया है। देश भर से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को हजारों का जुर्माना देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खबरें हरियाणा और ओडिशा से आई हैं। ऐसे कई राज्य हैं जहां की सरकारों ने कहा है कि वे इस कानून का अध्ययन करने के बाद ही इसे लागू करेंगी। ये राज्य हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान, जबकि गुजरात ने कहा है कि वह आरटीओ से रिपोर्ट मिलने के बाद प्रावधान लागू करेगा। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी राज्यों को नए कानून का पालन करना ही होगा।
जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ी
ऐसे कई अपराध हैं जिनके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था। यह अब 5000 रुपये होगा। ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये। खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था। इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर दो हजार तक का जुर्माना या छह महीने तक सजा का प्रावधान था। इसे अब दस हजार रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की सजा कर दिया गया है। प्रदूषण मुक्त न होने पर पहले एक हजार रुपये तक का जुर्माना था जिसमें अब तीन महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द करना तक शामिल हो गया है। बिना परमिट के गाड़ी चलाने पर पहले पहली बार पकड़े जाने पर दो से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना था। अब छह महीने तक की सजा और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
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