विजय माल्या को झटका, भगोड़ा घोषित करने की अपील पर सुनवाई पर रोक से कोर्ट का इन्कार
मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर सुनवाई से रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
By Tilak RajEdited By: Published: Thu, 29 Nov 2018 01:41 PM (IST)Updated: Thu, 29 Nov 2018 01:41 PM (IST)
मुंबई, एएनआइ। मुंबई की विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित करने की प्रवर्तन निदेशालय के आवेदन पर सुनवाई से रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है।
ईडी ने मांग की है कि फिलहाल ब्रिटेन में मौजूद माल्या को आर्थिक भगोड़ा अपराधी (एफईओ) घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर नए एफईओ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के नियंत्रण में लाया जाए। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि माल्या न तो भारत आना चाहते हैं और न ही उनकी मंशा बैंक से लिए कर्ज को चुकाने की है।
ईडी ने कहा कि माल्या प्रत्यर्पण कार्यवाही को और लंबा खींचना चाहता है और जमानत शर्तों का उपयोग केवल भारत आने से बचने के लिए कर रहा है। ईडी ने कोर्ट से कहा कि माल्या को वापस भारत लाने का एकमात्र तरीका एफईओ घोषित करना है।
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